कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से पैसे कैसे निकाले: पूरी जानकारी

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से पैसे कैसे निकाले: पूरी जानकारी

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक ऐसा खाता है, जिसे भारतीय कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिलकर योगदान करते हैं, और यह उनके भविष्य के लिए एक निवेश योजना के रूप में काम करता है। जब कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ते हैं या सेवानिवृत्त होते हैं, तो उन्हें अपने EPF खाते से पैसे निकालने का अधिकार होता है। इस लेख में हम जानेंगे कि EPF का पैसा कैसे निकाला जा सकता है।

1. EPF खाता क्या है?

EPF, या कर्मचारी भविष्य निधि, एक प्रकार की बचत योजना है, जिसे हर कर्मचारी के वेतन से एक निश्चित प्रतिशत कटता है। नियोक्ता भी इस खाते में एक समान प्रतिशत का योगदान करता है। यह राशि कर्मचारियों के भविष्य के लिए एक पूंजी के रूप में काम करती है। जब कर्मचारी को अपने EPF खाते से पैसे निकालने की आवश्यकता होती है, तो वह ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकता है।

2. EPF से पैसे निकालने के लिए शर्तें

EPF खाता से पैसे निकालने के लिए कुछ शर्तें हैं, जिन्हें पूरा करना आवश्यक होता है:

  • नौकरी छोड़ने के बाद: अगर आप अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं और 2 महीने से अधिक समय तक नए काम में नहीं गए हैं, तो आप EPF से पैसे निकाल सकते हैं।
  • सेवानिवृत्ति: अगर आप 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, तो आप EPF से अपने पैसे निकाल सकते हैं।
  • रिटायरमेंट से पहले की जरूरत: अगर आपको गंभीर बीमारी, घर खरीदने, या अन्य आकस्मिक जरूरतों के लिए पैसे चाहिए, तो आप इससे पहले भी पैसे निकाल सकते हैं।

3. EPF से पैसे निकालने की प्रक्रिया

EPF से पैसे निकालने की प्रक्रिया अब बहुत सरल और डिजिटल हो गई है। यहाँ हम दोनों तरीके—ऑनलाइन और ऑफलाइन—से पैसे निकालने की प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे।

ऑनलाइन EPF विदड्रॉल (EPFO पोर्टल के माध्यम से)

2024 में, EPF से पैसे निकालने की प्रक्रिया ऑनलाइन बहुत आसान हो गई है। आप EPFO (Employees’ Provident Fund Organization) की आधिकारिक वेबसाइट या UMANG ऐप के माध्यम से सीधे पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. EPFO पोर्टल पर लॉगिन करें:
    • सबसे पहले EPFO पोर्टल पर जाएं और ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ में जाएं।
    • ‘Employee Services’ के तहत ‘Claim (Form 31, 19, 10C & 10D)’ पर क्लिक करें।
  2. UAN और पासवर्ड दर्ज करें:
    • आपको अपना UAN (Universal Account Number) और पासवर्ड दर्ज करना होगा। यदि आपके पास UAN नहीं है, तो आप इसे EPFO की वेबसाइट से जनरेट कर सकते हैं।
  3. KYC विवरण अपडेट करें:
    • अगर आपने पहले से अपने KYC विवरण (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता नंबर) अपडेट नहीं किया है, तो उसे अपडेट करें।
  4. फॉर्म 19 या 31 का चयन करें:
    • अगर आप पूरी राशि निकालना चाहते हैं, तो Form 19 का चयन करें, और अगर आंशिक रूप से निकालना है तो Form 31 का चयन करें।
  5. ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया:
    • इसके बाद EPFO द्वारा OTP (One Time Password) भेजा जाएगा। इसे दर्ज करें और सबमिट करें।
  6. चेक स्थिति:
    • सबमिट करने के बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा। इस नंबर का उपयोग करके आप अपनी विदड्रॉल की स्थिति चेक कर सकते हैं।

ऑफलाइन EPF विदड्रॉल (फॉर्म 19 / 31 / 10C)

यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं या आपके पास UAN नहीं है, तो आप ऑफलाइन माध्यम से भी EPF से पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:

  1. फॉर्म डाउनलोड करें:
    • सबसे पहले आपको EPF विदड्रॉल के लिए फॉर्म 19, फॉर्म 31, या फॉर्म 10C (जो आपकी स्थिति के अनुसार सही हो) डाउनलोड करना होगा।
    • ये फॉर्म EPFO की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं या आप अपने नियोक्ता से भी प्राप्त कर सकते हैं।
  2. फॉर्म भरें:
    • फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें, जैसे नाम, पता, EPF खाता संख्या, और बैंक खाता विवरण।
    • फॉर्म में अपने नियोक्ता से सिग्नेचर और स्टांप की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए फॉर्म को सही तरीके से भरकर नियोक्ता से साइन करवाएं।
  3. फॉर्म को EPFO कार्यालय में जमा करें:
    • अब आपको यह भरा हुआ फॉर्म अपने नियोक्ता के माध्यम से EPFO कार्यालय में भेजना होगा। आपका नियोक्ता EPF खाते से संबंधित सभी दस्तावेज़ों को सत्यापित करेगा और फिर यह फॉर्म EPFO को भेजेगा।
  4. आवेदन की स्थिति चेक करें:
    • फॉर्म जमा करने के बाद, आपको EPFO कार्यालय से एक संदर्भ संख्या प्राप्त होगी। इसका उपयोग आप अपनी विदड्रॉल स्थिति चेक करने के लिए कर सकते हैं।

4. EPF से पैसे निकालने में लगने वाला समय

EPF से पैसे निकालने में आमतौर पर 15-20 दिन लग सकते हैं, खासकर ऑनलाइन आवेदन की स्थिति में। हालांकि, यदि आप ऑफलाइन आवेदन करते हैं, तो प्रक्रिया में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। यदि आपके KYC विवरण अपडेट हैं और सभी दस्तावेज सही हैं, तो प्रक्रिया में कोई विलंब नहीं होगा।

5. कौन से दस्तावेज़ जरूरी होते हैं?

  • UAN (Universal Account Number): EPF से पैसे निकालने के लिए UAN नंबर आवश्यक है।
  • आधार कार्ड और पैन कार्ड: आपके KYC विवरण में आधार और पैन कार्ड लिंक होने चाहिए।
  • बैंक खाता विवरण: पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपके बैंक खाते का विवरण देना होगा।
  • नियोक्ता से सत्यापन: ऑफलाइन प्रक्रिया में नियोक्ता का हस्ताक्षर और स्टांप आवश्यक होता है।

निष्कर्ष

EPF से पैसे निकालने की प्रक्रिया अब बहुत आसान और सुविधाजनक हो गई है, खासकर ऑनलाइन माध्यम से। यह प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित है और EPF खाते से पैसे निकालने के लिए सही मार्गदर्शन प्रदान करती है। यदि आपने अपनी नौकरी छोड़ दी है, या सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो EPF से पैसे निकालने का अधिकार आपके पास है। सही दस्तावेज़ों के साथ EPF से पैसे निकालने की प्रक्रिया को सरल और तेज़ तरीके से पूरा किया जा सकता है।

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