हरियाणा सरकार की अग्निवीर नीति 2024: अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी और स्वरोजगार में खास प्रावधान
हरियाणा सरकार ने सेना में सेवा दे चुके अग्निवीरों के लिए एक नई और ऐतिहासिक नीति का ऐलान किया है, जिसे ‘हरियाणा अग्निवीर नीति-2024’ कहा गया है। यह नीति न केवल अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में विशेष आरक्षण प्रदान करती है, बल्कि उनके लिए स्वरोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देती है। साथ ही, हरियाणा प्रदेश ने अग्निवीरों के लिए कई विशेष सुविधाओं और लाभों की घोषणा की है, जो इस योजना को अन्य राज्यों से अलग और खास बनाता है। हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अग्निवीरों के लिए एक व्यापक और संरचित नीति लागू की है।
अग्निवीर नीति की मुख्य विशेषताएँ:
- आरक्षण और सरकारी नौकरियों में छूट: हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत, अग्निवीरों को पुलिस, खनन गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ की भर्ती में 10 प्रतिशत हॉरिजेंटल आरक्षण मिलेगा। इसके अतिरिक्त, ग्रुप-सी की सीधी भर्ती में भी 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इस नीति से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अग्निवीरों को सरकारी सेवा में समायोजित करने में कोई कठिनाई न हो।
- सीईटी से छूट: हरियाणा सरकार ने यह भी घोषणा की है कि अग्निवीरों को संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET) से छूट दी जाएगी। यह कदम विशेष रूप से उन अग्निवीरों के लिए फायदेमंद होगा जो सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि वे सीधे भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे, बिना किसी अतिरिक्त परीक्षा के।
- स्वरोजगार के लिए लोन: हरियाणा सरकार ने उन अग्निवीरों के लिए 5 लाख रुपये तक का सस्ता लोन देने का ऐलान किया है जो स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं। इससे अग्निवीरों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिलेगा और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इस लोन के माध्यम से छोटे व्यापार और उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, जो उनके भविष्य के लिए स्थिरता का कारण बनेंगे।
- कौशल विकास और प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार: हरियाणा सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि अग्निवीरों को निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो। सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के माध्यम से भी अग्निवीरों को विशेष वरीयता देने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा, जो उद्योग अग्निवीरों को 30,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन पर सेवाएं प्रदान करेंगे, उन्हें सरकार से 60,000 रुपये वार्षिक सब्सिडी भी मिलेगी। यह कदम निजी क्षेत्र में अग्निवीरों की भागीदारी को बढ़ावा देगा और उनके लिए स्थिर रोजगार अवसर सुनिश्चित करेगा।
- गन लाइसेंस की प्राथमिकता: जो अग्निवीर प्राइवेट सुरक्षा कर्मी के रूप में कार्य करना चाहते हैं, उन्हें गन लाइसेंस प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी। इससे उन्हें निजी सुरक्षा सेवाओं में काम करने का अवसर मिलेगा, और उनकी सुरक्षा संबंधी योग्यता को भी सम्मान मिलेगा।
- उम्र सीमा में छूट: हरियाणा सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में चयन के लिए उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। विशेष रूप से, पहले बैच के युवाओं को 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जिससे वे सरकारी सेवाओं के लिए अधिक अवसर प्राप्त कर सकेंगे।
अग्निवीरों के भविष्य के लिए हरियाणा सरकार की पहल:
हरियाणा सरकार की इस नीति के अंतर्गत यह भी प्रस्तावित किया गया है कि हर विभाग में एक डेडिकेटेड यूनिट बनाई जाएगी, जो यह देखेगी कि रिटायर हो चुके अग्निवीरों को किस विभाग में समायोजित किया जा सकता है। इसके लिए अग्निवीरों की शैक्षिक और अन्य योग्यताओं का आकलन किया जाएगा, ताकि उन्हें सही क्षेत्र में रोजगार मिल सके। यह यूनिट सुनिश्चित करेगी कि अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में समायोजन प्रक्रिया पारदर्शी और प्रभावी हो।
हरियाणा सरकार ने यह कदम अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें समाज में पुनः स्थापित करने के लिए उठाया है। इस नीति के तहत अग्निवीरों को न केवल सरकारी नौकरी, बल्कि स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे, जिससे उनका आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण होगा।
अग्निवीरों के प्रति समाज और सरकार का दृष्टिकोण:
हरियाणा सरकार की इस पहल से यह स्पष्ट होता है कि सरकार अग्निवीरों को सम्मान और सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, यह कदम युवा पीढ़ी को प्रेरित करेगा कि वे सेना में सेवा देने के बाद भी अपने जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह नीति अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बनेगी कि कैसे सैनिकों के पुनः समायोजन के लिए ठोस योजनाएं बनाई जा सकती हैं।
हरियाणा का यह कदम न केवल राज्य के अग्निवीरों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक सकारात्मक संदेश है। यह दिखाता है कि सेना से सेवा देने के बाद भी उन युवाओं के पास कई संभावनाएं हैं, जो उन्हें समाज में एक सम्मानित स्थान और रोजगार का अवसर प्रदान करती हैं।
निष्कर्ष:
हरियाणा सरकार की अग्निवीर नीति-2024 एक मॉडल साबित हो सकती है, जो अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणास्त्रोत बनेगी। इस नीति से अग्निवीरों को ना सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए आरक्षण मिलेगा, बल्कि स्वरोजगार और निजी क्षेत्र में भी उनके लिए अवसर उत्पन्न होंगे। इसके साथ ही, यह योजना सेना में सेवा देने वाले युवाओं को समाज में एक स्थिर और सम्मानजनक स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।